Illegal Madrasas उत्तराखंड सरकार मदरसों को मान्यता देने के नियमों में बदलाव करने जा रही है। अब मदरसों को मान्यता के लिए जिलाधिकारी की अनुमति जरूरी होगी। इसके अलावा मदरसों की मान्यता के नवीनीकरण में भी जिला प्रशासन की भूमिका तय की जाएगी। इस कदम का उद्देश्य राज्य में संचालित अवैध मदरसों पर लगाम लगाना और मदरसों को मिलने वाली फंडिंग की जांच करना है।
राज्य में पंजीकृत लगभग 450 मदरसे
इसी क्रम में अब मदरसों को मान्यता देने की व्यवस्था को सख्त किया जा रहा है। इसके लिए नियमावली में बदलाव किया जाएगा। मदरसा शिक्षा परिषद की ओर से इसका प्रस्ताव भी शासन को भेजा गया है। इसमें मदरसों की मान्यता के लिए जिला प्रशासन की भूमिका तय करने पर जोर दिया गया है।
जिला प्रशासन की भूमिका तय करने पर बल
प्रस्ताव किया गया है कि मान्यता से संबंधित प्रत्येक आवेदन की डीएम की अध्यक्षता में गठित कमेटी सभी पहलुओं से जांच पड़ताल करेगी। फिर डीएम की संस्तुति के बाद आवेदन को मदरसा शिक्षा परिषद को भेजा जाएगा।
अभी तक जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के माध्यम से प्राप्त होने वाले आवेदन मदरसा शिक्षा परिषद को भेजे जाने की व्यवस्था है। इसके अलावा मदरसों की मान्यता के नवीनीकरण में भी जिला प्रशासन की भूमिका तय करने पर बल दिया गया है।
सचिव अल्पसंख्यक कल्याण धीराज गब्र्याल ने मदरसा शिक्षा परिषद से मदरसों की मान्यता के दृष्टिगत नियमावली में बदलाव से संबंधित प्रस्ताव प्राप्त होने की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव पर परीक्षण चल रहा है। न्याय, वित्त व कार्मिक विभाग से राय मिलने के बाद इस सिलसिले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।